नागरिकता : अर्थ, परिभाषा, प्रकार ( Nagrikta : Arth, Paribhasha, Prakar )

नागरिकता का अर्थ

जब किसी व्यक्ति को किसी राज्य में रहते हुए ऐसे अधिकार प्राप्त हो जाते हैं जो उस राज्य में रहने वाले अधिकांश लोगों को प्राप्त हों, तो वह व्यक्ति उस राज्य का नागरिक बन जाता है | राज्य द्वारा निर्धारित सभी अधिकारों के उपभोग का वह पूर्णतः हकदार हो जाता है लेकिन साथ ही उसे उस राज्य द्वारा निर्धारित किए गए कर्तव्यों का पालन भी पूरी निष्ठा से करना होता है | उस राज्य के संविधान में जो अधिकार वहां के मूल नागरिकों को प्राप्त हैं वह सभी अधिकार उस नागरिक को भी प्राप्त होंगे | अगर उसके अधिकारों का हनन होता है तो वहां की न्यायपालिका उसके अधिकारों की रक्षा करती है |

नागरिकता की परिभाषा

1. गैटल के अनुसार – ” नागरिकता व्यक्ति की उस अवस्था को कहते हैं जब वह अपने राज्य में राजनीतिक अधिकारों का प्रयोग कर सकता है और कर्तव्यों का पालन करने के लिए तैयार रहता है |”

2. लॉस्की के अनुसार – “अपनी शिक्षित बुद्धि को लोकहित में प्रयोग करना ही नागरिकता है |”

3. बायर्ड के अनुसार – “अपनी वफादारी को ठीक ढंग से निभाना ही नागरिकता है |”

उपर्युक्त परिभाषाओं के आधार पर हम कह सकते हैं कि नागरिकता किसी राज्य में रह रहे व्यक्ति की वह अवस्था है जिसमें उसे उस राज्य की तरफ से कुछ अधिकार मिलते हैं तथा साथ ही उसे राज्य के प्रति कुछ कर्तव्यों निर्वाह भी करना पड़ता है |

नागरिकता के प्रकार ( Types Of Citizenship )

सामान्यत: नागरिकता के दो प्रकार हैं – (क ) जन्मजात नागरिकता, ( ख ) राज्यकृत नागरिकता |

( क ) जन्मजात नागरिकता

जब एक बच्चे को अपने जन्म से ही उस राज्य की नागरिकता प्राप्त हो जाती है तो यह जन्मजात नागरिकता कहलाती है | यह निम्नलिखित आधारों पर प्राप्त होती है : –

(1) रक्त के आधार पर – रक्त के आधार पर बच्चे को अपने माता-पिता के राज्य की नागरिकता प्राप्त हो जाती है | बच्चे का जन्म कहीं भी हुआ हो वह उसी राज्य का नागरिक होगा जिस राज्य के नागरिक उसके माता-पिता है | यह सिद्धांत भारत में भी है | उदाहरण के लिए यदि कोई भारतीय पति-पत्नी कुछ समय के लिए विदेश में रह रहे हों और वहां उनके बच्चे का जन्म होता है तो वह बच्चा भारत का नागरिक माना जाएगा |

(2) जन्म स्थान के आधार पर – कई देशों में यह नियम है कि जो बच्चा उनके देश में पैदा होगा वह उस देश का नागरिक होगा यह नियम अर्जेंटीना में हैैैैैैैै |

उदाहरण के लिए यदि किसी देश का कोई दंपत्ति अर्जेंटीना में यात्रा पर है और यात्रा के दौरान उनके बच्चे का जन्म अर्जेंटीना में हो जाता है तो वह बच्चा अर्जेंटीना का नागरिक बन जाता है |

(3) दोहरी नागरिकता का नियम – कई देशों में रक्त-सिद्धांत और जन्म-सिद्धांत दोनों को अपनाया जाता | इससे कई बार उलझन पैदा हो जाती है | उदाहरण के लिए यदि कोई भारतीय पति-पत्नी अर्जेंटीना में यात्रा पर हैं और वहां पर रहते हुए उनके यहां एक बच्चा जन्म ले लेता है तो ऐसी स्थिति में रक्त-सिद्धांत के आधार पर वह बच्चा भारत का नागरिक होगा तथा जन्म-सिद्धांत के आधार पर वह बच्चा अर्जेंटीना का नागरिक भी होगा | ऐसी स्थिति में वह बच्चा दो देशों की नागरिकता प्राप्त कर जाता है परंतु वयस्क होने पर उसे किसी एक देश की नागरिकता छोड़नी होती है |

( ख ) राज्यकृत नागरिकता

यह नागरिकता किसी व्यक्ति को जन्म से ही प्राप्त नहीं होती | इसे राज्य अपनी इच्छा से प्रदान करता है | कुछ शर्तों का पालन करने पर राज्य किसी व्यक्ति को राज्यकृत नागरिकता प्रदान कर देता है |कई देशों में राज्यकृत नागरिकों को सभी अधिकार प्राप्त नहीं होते | उदाहरण के लिए अमेरिका में राज्यकृत नागरिक अमेरिका का राष्ट्रपति नहीं बन सकता |

राज्यकृत नागरिकता निम्नलिखित आधारों पर मिलती है : –

(1) निवास के समय के आधार पर – कई बार कोई व्यक्ति किसी देश में चला जाता है और वहीं पर रहना चाहता है | वह ऐसी अवस्था में उस देश की नागरिकता के लिए राज्य से प्रार्थना करता है | इस प्रकार निवास की अवधि के आधार पर उस व्यक्ति को उस देश की नागरिकता मिल जाती है परंतु हर देश में निवास की अवधि अलग-अलग निश्चित की गई है | उदाहरण के लिए इंग्लैंड और अमेरिका में निवास की अवधि 5 वर्ष निश्चित की गई है |

(2) विवाह द्वारा – कुछ देशों में यदि कोई स्त्री किसी अन्य देश के व्यक्ति से विवाह कर लेती है तो उसे उस देश की नागरिकता मिल जाती है जिस देश का संबंध उसके पति से है परंतु जापान में स्थिति इसके विपरीत है | यदि कोई विदेशी पुरुष जापान की स्त्री से शादी कर लेता है तो उसे जापान की नागरिकता प्राप्त हो जाती है |

(3) संपत्ति खरीद कर – कुछ देशों में यह नियम है कि यदि कोई विदेशी उनके देश में संपत्ति खरीद ले तो उसे उस देश की नागरिकता मिल जाती है | पेरू और मेक्सिको में यह नियम है |

(4) विजय द्वारा – यदि कोई देश किसी अन्य देश के किसी भाग पर विजय प्राप्त कर लेता है तो उस भाग के सभी नागरिकों को विजयी देश की नागरिकता मिल जाती है परंतु यह तभी होता है जब विजयी देश हारे हुए भाग को अपने देश का अंग बना ले |

(5) नौकरी प्राप्त करके – कुछ देशों में यह नियम है कि यदि कोई विदेशी उस देश में सरकारी नौकरी करता है तो उसे उस देश की नागरिकता प्राप्त हो जाती है |

(6) गोद लेकर – यदि एक देश का नागरिक किसी दूसरे देश के नागरिक को गोद ले लेता है तो गोद लिए जाने वाले को अपने गोद लेने वाले की नागरिकता प्राप्त हो जाती है |

(7) विद्वानों को – कुछ देश महान विद्वानों, महान कलाकारों तथा महान वैज्ञानिकों को अपने देश की नागरिकता प्रदान कर देते हैं | उदाहरण के लिए फ्रांस में यदि कोई विद्वान एक वर्ष की अवधि तक रह लेता है तो एक वर्ष के पश्चात उसे फ्रांस की नागरिकता मिल सकती है |

नागरिकता का छिन जाना

नागरिकता के छिन जाने के कुछ कारण निम्नलिखित हैं : –

(1) लंबे समय तक देश से बाहर रहना – यदि कोई नागरिक अपने देश को छोड़कर लंबे समय तक किसी अन्य देश में रहता है तो वह अपने राज्य की नागरिकता खो देता है | इस अनुपस्थिति की अवधि हर देश में अलग-अलग हैं | उदाहरण के लिए फ्रांस व जर्मनी में कोई व्यक्ति यदि दो वर्ष या इससे अधिक लंबे समय तक देश से बाहर रह लेता है तो उसकी नागरिकता छिन जाती है |

(2) विवाह करने के कारण – यदि कोई स्त्री किसी विदेशी से शादी कर लेती है तो उसकी अपने देश की नागरिकता छिन जाती है |

(3) दोहरी नागरिकता – यदि कोई व्यक्ति दो राज्यों का नागरिक बन जाए तो ऐसी अवस्था में उसे एक ही राज्य की नागरिकता मिल सकती है | दूसरे राज्य की नागरिकता उससे छिन जाती है |

(4) देश छोड़ने के कारण – यदि कोई नागरिक स्वेच्छा से अपने देश की नागरिकता छोड़ना चाहे तो उसे अनुमति मिल जाती है |

(5) विदेश में नौकरी करके – यदि कोई व्यक्ति किसी अन्य देश में सरकारी नौकरी कर लेता है तो उस व्यक्ति की अपने देश की नागरिकता छिन जाती है |

(6) देशद्रोह के कारण – यदि कोई व्यक्ति देशद्रोह करता है या कोई अन्य गंभीर अपराध करता है तो उस व्यक्ति की नागरिकता छिन जाती है |

(7) किसी अन्य राज्य में विलय के कारण – यदि कोई देश किसी अन्य देश के किसी भाग पर विजय प्राप्त कर लेता है और उसे अपने देश में मिला लेता है तो ऐसी अवस्था में उस भाग में रहने वाले सभी लोगों को विजयी देश की नागरिकता मिल जाती है और उनकी पहली नागरिकता छिन जाती है |

(8) गोद लेने के कारण – यदि किसी बच्चे को कोई विदेशी गोद ले लेता है तो उस बच्चे की पहली नागरिकता समाप्त हो जाती है और उसे उस व्यक्ति के देश की नागरिकता मिल जाती है जिसने उसे गोद लिया है |

(9) विदेशी पदवी हासिल करके – कई बार किसी व्यक्ति को कोई विदेशी सरकार सम्मानस्वरूप कोई पदवी प्रदान कर देती है | यदि वह व्यक्ति उस पद को ग्रहण कर लेता है तो उस व्यक्ति की पहली नागरिकता छिन जाती है |

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